यूपी वासी ध्यान दें, वृद्धा पेंशन के लिए करें आवेदन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 60 साल या उससे अधिक आयु के बुज़ुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रतिमाह 1,000 रुपए की पेंशन राशि जमा की जाती है। यह राशि साल भर में चार किस्तों में दी जाती है, जिससे बुज़ुर्गों को उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।

वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

1 .आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, आपको उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।

2 .वृद्धावस्था पेंशन लिंक पर क्लिक करें: वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, मेनू बार में 'वृद्धावस्था पेंशन' से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।

3 .वृद्धावस्था पेंशन डैशबोर्ड पेज पर जाएं: अब वृद्धावस्था पेंशन डैशबोर्ड पेज पर जाएं। इस पेज पर आपको 'ऑनलाइन आवेदन करें' का विकल्प मिलेगा।

4 .इसके बाद न्यू एंट्री फ़ॉर्म भरें: 'ऑनलाइन आवेदन करें' पर क्लिक करने के बाद 'न्यू एंट्री फ़ॉर्म' का विकल्प चुनें और आवेदन पत्र में जरूरी जानकारी भरें।

5 .जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें: आवेदन पत्र में सभी जानकारी भरने के बाद, आपको आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता नंबर, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने होंगे।

6 .आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, आवेदन सबमिट कर दें। इसके बाद, आपका आवेदन संबंधित अधिकारी द्वारा जांचा जाएगा और यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो आपको पेंशन राशि प्राप्त होगी।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

आय प्रमाण पत्र शहरी क्षेत्रों में आय सीमा ₹56,460 और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 निर्धारित की गई है। बैंक खाता नंबर, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो आदि।

0 comments:

Post a Comment