पहले म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन थी, जिसके चलते लोगों को कई बार तहसील और संबंधित दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। दस्तावेज जमा करने, सत्यापन करवाने और अधिकारियों से मिलकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महीनों लग जाते थे। लेकिन अब सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत म्यूटेशन प्रक्रिया को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है।
म्यूटेशन के लिए जरूरी 8 दस्तावेज
1 .मूल लीज-डीड की प्रमाणित प्रति – संपत्ति से जुड़ी असली लीज डीड की सत्यापित कॉपी आवश्यक है।
2 .खरीदार द्वारा निबंधित दस्तावेज – जमीन की खरीद से संबंधित रजिस्ट्री दस्तावेजों की कॉपी।
3 .आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो – हालिया खिंचवाया गया रंगीन फोटो।
4 .संपत्ति पर कोई विवाद न होने का शपथ पत्र – गैर-विवादित संपत्ति होने की घोषणा शपथ पत्र के रूप में।
5 .प्राधिकार द्वारा जारी अनुमति पत्र (यदि लागू हो) – नगर निगम या अन्य प्राधिकरण की अनुमति (यदि आवश्यक हो)।
6 .₹1,000 की प्रोसेसिंग फीस – नामांतरण प्रक्रिया के लिए निर्धारित शुल्क।
7 .₹100 के स्टांप पेपर पर बंध पत्र – संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित वैधानिक अनुबंध।
8 .आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य पहचान पत्र की प्रतियां भी मांगी जा सकती हैं।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
बिहार भूमि पोर्टल http://biharbhumi.bihar.gov.in पर लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें। आवेदन की स्थिति ट्रैक करने की सुविधा भी पोर्टल पर उपलब्ध है।
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