यूपी में आधार और खतौनी के नाम में अंतर? जानिए कैसे कराएं सुधार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड और खतौनी (भूमि रिकॉर्ड) में नामों में अंतर की समस्या से लाखों लोग जूझ रहे हैं। खासकर किसान वर्ग को इसका सीधा असर किसान रजिस्ट्रेशन और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इस समस्या का समाधान करना पूरी तरह संभव है। अगर आपके दस्तावेजों में नाम अलग-अलग दर्ज हैं, तो आप दोनों में आसानी से सुधार कर सकते हैं।

आधार कार्ड में ऐसे कराएं नाम में सुधार

अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत दर्ज है या वह खतौनी में दर्ज नाम से मेल नहीं खा रहा है, तो आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाना होगा। वहां आपको एक नाम सुधार फॉर्म भरना होगा। साथ ही, सही नाम दर्शाने वाले दस्तावेज जैसे: हाई स्कूल या अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र आदि। इनमें से किसी एक की कॉपी प्रस्तुत करनी होगी। जरूरी जांच के बाद, आधार में नाम संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी और कुछ दिनों में आपका अपडेटेड आधार कार्ड जारी हो जाएगा।

खतौनी में ऐसे कराएं नाम में सुधार

खतौनी में नाम में गलती होने पर आपको संबंधित तहसील या जिला राजस्व कार्यालय जाना होगा। वहां एक निर्धारित नाम सुधार आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा। साथ ही नीचे दिए गए दस्तावेजों की प्रति संलग्न करनी होगी: सही नाम वाला आधार कार्ड, उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र (यदि ज़रूरी हो), भूमि से संबंधित पुराने रिकॉर्ड या अन्य सरकारी दस्तावेज आदि। इसके बाद राजस्व विभाग द्वारा जांच के बाद खतौनी में नाम सुधार कर दिया जाएगा।

किसानों को होगी बड़ी राहत

नामों में अंतर होने के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, और अन्य कृषि सब्सिडी योजनाओं में किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। दस्तावेजों में मेल न खाने के कारण उनका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाता है या भुगतान अटक जाता है। लेकिन अब यह प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होने से किसानों को राहत मिलेगी।

0 comments:

Post a Comment