योजना का उद्देश्य
राज्य में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बारिश पर निर्भर रहकर खेती करना मुश्किल होता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ‘मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना’ के तहत किसानों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसका उद्देश्य यह है कि किसान अपने खेत में खुद का नलकूप लगाकर सालभर सिंचाई कर सकें और उत्पादन में वृद्धि हो।
क्या मिलेगा योजना के तहत?
किसानों को नलकूप लगाने पर अधिकतम ₹40,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह लाभ सूक्ष्म सिंचाई योजना (Micro Irrigation Scheme) के अंतर्गत दिया जाएगा। योजना में ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों को अपनाने वाले किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है।
कौन कर सकता है आवेदन?
बिहार राज्य के वे सभी किसान जो अपने खेत में निजी नलकूप लगाना चाहते हैं। आवेदनकर्ता का बैंक खाता आधार से सीडेड होना जरूरी है (DBT के लिए)। किसान समूह या व्यक्तिगत किसान दोनों इस योजना के लिए पात्र हैं।
आवेदन की प्रक्रिया
इच्छुक किसान उद्यान निदेशालय, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: horticulture.bihar.gov.in, वहां आवेदन फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेज जैसे भूमि का प्रमाण, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि अपलोड करने होंगे। आवेदन के बाद, संबंधित तकनीकी टीम द्वारा खेत का सर्वेक्षण किया जाएगा।
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