यूपी में ई-रिक्शा खरीदने के लिए DL अनिवार्य नहीं

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि ई-रिक्शा (इलेक्ट्रिक रिक्शा) या ई-कार्ट की खरीद-बिक्री के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (Training Certificate) अनिवार्य नहीं है। यह फैसला मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 8-A की व्याख्या से जुड़ा है, जिसमें केवल ई-रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति के लिए दस दिवसीय प्रशिक्षण अनिवार्य है, न कि खरीदने या बेचने वाले के लिए।

पृष्ठभूमि और याचिका

मेरठ के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी एक आदेश में ई-रिक्शा बेचने के लिए केवल उन्हीं लोगों को अनुमति दी गई थी जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र हो। इस आदेश को लेकर हिंद सर्विसेज ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें इसे नियमों के खिलाफ बताया गया कि केवल प्रशिक्षण प्रमाणपत्रधारी ही ई-रिक्शा खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं।

हाईकोर्ट का निर्णय

न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद इस आदेश के उस हिस्से को निरस्त कर दिया, जिसमें ई-रिक्शा की बिक्री केवल ड्राइविंग लाइसेंस और प्रशिक्षण प्रमाणपत्र धारकों तक सीमित की गई थी। कोर्ट ने कहा कि नियम 8-A में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल ई-रिक्शा चलाने के लिए प्रशिक्षण जरूरी है, खरीदने या बेचने के लिए नहीं। इसलिए प्राधिकरण ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता कि बिना प्रमाणपत्र के कोई ई-रिक्शा खरीद न सके।

नियम 8-A का महत्व

मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 8-A का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि ई-रिक्शा चलाने वाले चालक को उचित प्रशिक्षण मिले ताकि सड़क सुरक्षा बनी रहे। प्रशिक्षण प्रमाणपत्र चालक की योग्यता का सबूत होता है, जिससे दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलती है। लेकिन नियम में कहीं भी यह नहीं लिखा कि ई-रिक्शा खरीदने या बेचने के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य हो।

निर्णय के प्रभाव

यह फैसला ई-रिक्शा कारोबार से जुड़े कारोबारियों और आम जनता दोनों के लिए राहत भरा है। अब कोई भी व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के ई-रिक्शा खरीद सकता है, जिससे ई-रिक्शा की बिक्री और वितरण में सहजता आएगी और यह कारोबार बढ़ेगा। हालांकि, ई-रिक्शा चलाने वाले चालक को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य रहेगा, जो सड़क सुरक्षा के लिहाज से जरूरी भी है।

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