PF खाता हुआ बंद? दोबारा चालू करने के लिए देने होंगे पैसे

नई दिल्ली। अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाते में बीते वित्तीय वर्ष में न्यूनतम आवश्यक राशि जमा नहीं की है, तो आपका खाता निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है। ऐसे में न केवल लोन और आंशिक निकासी जैसी सुविधाएं रुक जाती हैं, बल्कि निवेश की निरंतरता भी बाधित होती है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इस खाते को दोबारा सक्रिय किया जा सकता है — लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें और शुल्क तय किए गए हैं।

क्या है नियम?

PPF भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लोकप्रिय बचत योजना है, जिसमें न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹1.5 लाख रुपये तक प्रति वित्तीय वर्ष निवेश किया जा सकता है। यदि किसी वर्ष निवेशक यह न्यूनतम राशि जमा नहीं करता, तो खाता निष्क्रिय हो जाता है।

इनएक्टिव खाते को फिर से सक्रिय करने की प्रक्रिया

खाते को फिर से चालू कराने के लिए खाता धारक को उस बैंक या पोस्ट ऑफिस की शाखा में जाना होगा, जहां उनका PPF खाता है। इसके बाद उन्हें एक पुनर्सक्रियकरण फॉर्म भरना होगा। खाते को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित भुगतान करने होते हैं:

हर छूटे हुए वित्तीय वर्ष के लिए ₹500 की न्यूनतम जमा राशि

प्रत्येक वर्ष के लिए ₹50 का जुर्माना

उदाहरण के लिए, यदि खाता 4 वर्षों से निष्क्रिय है, तो उसे फिर से चालू कराने के लिए: ₹500 × 4 = ₹2,000, ₹50 × 4 = ₹200, कुल = ₹2,200 जमा करने होंगे।

फायदे जो फिर मिलेंगे

खाता पुनः सक्रिय होते ही निवेशक को पहले की तरह सभी सुविधाएं फिर से मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिनमें लोन सुविधा, आंशिक निकासी और नियमित ब्याज लाभ शामिल हैं।

कर लाभ भी जारी

PPF में निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। साथ ही इस योजना में मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि भी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। यह योजना न केवल सुरक्षित निवेश विकल्प है, बल्कि लंबी अवधि के लिए धन संचय का भी भरोसेमंद माध्यम है।

क्या रखें ध्यान में?

विशेषज्ञों की सलाह है कि निवेशकों को अपने खाते को हर वर्ष सक्रिय बनाए रखने के लिए कम से कम ₹500 की राशि समय पर जमा करते रहना चाहिए, जिससे खाते की निरंतरता बनी रहे और अतिरिक्त जुर्माने से बचा जा सके।

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