यह फैसला खास तौर पर उन लाभार्थियों के लिए है, जो अब भी पांचवें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 22 मई 2026 को जारी आदेश में बताया कि नई डीआर दरें 1 जुलाई 2025 और 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी।
किन लोगों को मिलेगा लाभ?
सरकार द्वारा बढ़ाई गई महंगाई राहत का फायदा सीमित श्रेणी के पुराने सीपीएफ (अंशदायी भविष्य निधि) लाभार्थियों और उनके परिवारों को मिलेगा। इसमें वे कर्मचारी शामिल हैं जो 18 नवंबर 1960 से 31 दिसंबर 1985 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे और वर्तमान में एक्स-ग्रेशिया भुगतान प्राप्त कर रहे हैं।
इतनी बढ़ी महंगाई राहत
सरकार के अनुसार इन लाभार्थियों के लिए नई डीआर दरें इस प्रकार होंगी। 1 जुलाई 2025 से 474 प्रतिशत और 1 जनवरी 2026 से 483 प्रतिशत। यह बढ़ोतरी ग्रुप ए, बी, सी और डी श्रेणी के लाभार्थियों पर लागू होगी, जिन्हें अलग-अलग दरों पर एक्स-ग्रेशिया भुगतान मिलता है।
परिवार के सदस्यों को भी राहत
सरकार ने मृत सीपीएफ कर्मचारियों की विधवाओं और आश्रित बच्चों को भी राहत दी है। इसमें वे परिवार शामिल हैं जिनके सदस्य 1 जनवरी 1986 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे या सेवा के दौरान उनका निधन हो गया था। इन लाभार्थियों के लिए महंगाई राहत की नई दरें इस प्रकार तय की गई हैं। 1 जुलाई 2025 से 466 प्रतिशत और 1 जनवरी 2026 से 475 प्रतिशत।
बैंकों को दी गई जिम्मेदारी
सरकार ने कहा है कि सही डीआर राशि की गणना और भुगतान की जिम्मेदारी पेंशन देने वाली एजेंसियों और सरकारी बैंकों की होगी। यह फैसला वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद लागू किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि गणना के दौरान कोई राशि दशमलव में आती है, तो उसे अगले पूरे रुपये में बदला जाएगा।

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