खबर के अनुसार अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से शनिवार को एक आदेश जारी किया गया हैं। इस आदेश में कहा गया हैं की राज्य के सभी जिलों में अवैध टैक्सी, ऑटो व बस स्टैंड के संचालन की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जाये।
बता दें की गृह विभाग ने अवैध ऑटो, टैक्सी और बस स्टैंड के संचालन को रोकने के लिये 30 अप्रैल तक यह अभियान चलाने को कहा हैं। साथ ही साथ अवैध रूप से टैक्सी, ऑटो व बस स्टैंड के संचालन करने पर कारवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं।
बता दें की विभाग ने सभी जिलों के एसएसपी से एक प्रमाण पत्र भी मांगा है जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि किसी जिले में कोई भी अवैध टैक्सी, ऑटो या बस स्टैंड संचालित नहीं हो रहा हैं। 30 अप्रैल तक विस्तृत रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

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