खबर के अनुसार पति की मौत के बाद बिहार में कई गरीब मरीजों को परिवार चलाने में आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़ता हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लक्ष्मी बाई सोशल सिक्योरिटी योजना शुरू की हैं। विधवा महिलाएं इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
आपको बता दें की इस योजना का लाभ लेने के लिए सालाना आय 60 हजार से कम हो, साथ ही साथ उसे किसी तरह के पेंशन का लाभ नहीं मिल हो और वो बिहार का स्थायी निवासी हो। तभी वो इस योजना के लिए आवेदन के पात्र माने जाएंगे।
ऐसे करें आवेदन : प्रखंड कार्यालय के लोक सेवा अधिकार काउंटर पर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, बैंक खाता, आय प्रमाणपत्र, फोटो, मोबाइल नंबर आदि होनी चाहिए।
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