विधवा पेंशन योजना : अगर किसी महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच हैं और पति की मौत हो गई हैं तो उन महिलाओं को सरकार के द्वारा विधवा पेंशन योजना का लाभ दिया जाता हैं।
वृद्धावस्था पेंशन योजना : अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हैं तो वो वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
दिव्यांग पेंशन योजना : अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो उस व्यक्ति को सरकार के द्वारा पेंशन योजना का लाभ दिया जाता हैं।
ऐसे करें आवेदन : उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यूपी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर जा कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
कितना मिलेगा पैसा : उत्तर प्रदेश में विधवा महिलाओं, वृद्धजन और दिव्यांगजन की पेंशन राशि दोगुनी कर दी गई है। इस राशि को पांच सौ से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है जो पेंशन के रूप में मिलेगा।
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