1 .कानून के मुताबिक एक महिलाओं को अपने पिता और पिता की पुश्तैनी संपति में पूरा अधिकार मिलता है। प्रॉपर्टी में लड़की को उतना ही हिस्सा मिलता है जितना लड़के को और उनकी मां को मिलता हैं।
2 .वहीं शादी के बाद पति की संपत्ति में महिला का मालिकाना हक नहीं होता लेकिन पति की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता दिया जाता है।
3 .कानून के अनुसार पति ने कोई वसीयत नहीं बनाई हुई है और उसकी मौत हो जाए तो पत्नी को उसकी खुद की अर्जित संपत्ति में हिस्सा मिलता है, लेकिन पैतृक संपत्ति में वह दावा नहीं कर सकती।
4 .कानून के मुताबिक अगर पति-पत्नी के बीच तलाक होता है तो पति की मासिक सैलरी में पत्नी की गुजारे के लिए 25 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी नहीं मिल सकती।
5 .एक पत्नी को वैवाहिक घर में रहने का अधिकार है जहां उसका पति रहता है, भले ही यह एक पूर्वज घर, एक संयुक्त परिवार का घर, एक आत्मनिर्भर घर या एक किराए पर घर हो।
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