बिहार में पति की संपत्ति में पत्नी का कितना अधिकार, जानें नया कानून

न्यूज डेस्क: बिहार में ज्यादा तर लोगों का ये मानना है की पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार बराबर होता हैं। लेकिन कानून की नजर में ऐसा नहीं हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे की पति की संपत्ति में पत्नी का अधिकार कितना होता हैं। तो आइये इसके बारे में जानते हैं विस्तार से।

1 .कानून के मुताबिक एक महिलाओं को अपने पिता और पिता की पुश्तैनी संपति में पूरा अधिकार मिलता है। प्रॉपर्टी में लड़की को उतना ही हिस्सा मिलता है जितना लड़के को और उनकी मां को मिलता हैं।

2 .वहीं  शादी के बाद पति की संपत्ति में महिला का मालिकाना हक नहीं होता लेकिन पति की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता दिया जाता है।

3 .कानून के अनुसार पति ने कोई वसीयत नहीं बनाई हुई है और उसकी मौत हो जाए तो पत्नी को उसकी खुद की अर्जित संपत्ति में हिस्सा मिलता है, लेकिन पैतृक संपत्ति में वह दावा नहीं कर सकती।

4 .कानून के मुताबिक अगर पति-पत्नी के बीच तलाक होता है तो पति की मासिक सैलरी में पत्नी की गुजारे के लिए 25 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी नहीं मिल सकती।

5 .एक पत्नी को वैवाहिक घर में रहने का अधिकार है जहां उसका पति रहता है, भले ही यह एक पूर्वज घर, एक संयुक्त परिवार का घर, एक आत्मनिर्भर घर या एक किराए पर घर हो।

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