बिहार में पिता की खरीदी गई प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार, क्या है कानून?

न्यूज डेस्क: बिहार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रॉपटी खरीदते हैं। लेकिन लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती हैं की पिता की खरीदी गई प्रॉपटी पर किसका अधिकार होता हैं। आज इसी विषय में जानें की कोशिश करेंगे विस्तार से की इसको लेकर कानून क्या कहता हैं।

1 .पिता के पिता द्वारा खरीदी हुई पैतृक संपत्ति पर कानून के मुताबिक, बेटी और बेटा दोनों का जन्म से बराबर का अधिकार होता है। कानून कहता है कि पिता इस तरह की प्रॉपर्टी को अपने मन से किसी को नहीं दे सकता है  और ना ही किसी एक के नाम से वसीयत बना सकता हैं।

2 .कानून के मुताबिक अगर पिता ने खुद के नाम प्रॉपर्टी खरीदी है यानी पिता ने प्लॉट या घर अपने पैसे से खरीदा है तो ऐसी संपत्ति पर बेटी का पक्ष कमजोर होता है। पिता इस संपत्ति को किसी को भी दे सकता हैं।

3 .कानून के अनुसार अगर पिता की मौत बिना वसीयत छोड़े हो गई तो उस प्रॉपटी पर सभी उत्तराधिकारियों का  बराबर का अधिकार होता हैं।

4 .बिहार में पैतृक संपत्ति हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड बेटा और बेटी बराबर का पार्टनर होता हैं। वो ऐसे संपत्ति पर अपना दावा कर सकता हैं।

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