खबर के मुताबिक जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने आदित्य प्रकाश एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान रिजल्ट प्रकाशित करने पर रोक लगाई हैं। दरअसल बिहार में जो STET का एग्जाम हुआ था वो बिना सिलेबस लिया गया था। जिसके कारण हाईकोर्ट ने इसके रिजल्ट पर रोक लगाई हैं।
आपको बता दें की बिहार बोर्ड ने सिलेबस जारी किए बिना ही ऑनलाइन परीक्षा ले ली थी। लेकिन नियमानुसार उसे सिलेबस के अनुसार परीक्षा लेना था। इसके लिए बोर्ड ने राज्य सरकार से अनुमति भी ले ली थी। लेकिन सिलेबस जारी नहीं किया था।
पटना हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाते हुए 15 दिसंबर तक इस सन्दर्भ में राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जवाब मांगा हैं। इसके बाद इसपर कोई आगे फैसला लिया जायेगा।
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