खबर के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कार्मिक विभाग को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इस दिशा निर्देश में कहा गया है की एक वर्ष से कम सेवाकाल में भी कर्मचारियों के असामयिक निधन पर परिजनों को अनुकंपा का लाभ मिलेगा।
बता दें की अनुकंपा को लेकर ऐसी खबर आ रही थी की एक वर्ष से कम सेवाकाल के दौरान कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु हो जाने के बाद उनके परिजनों को अनुकंपा का लाभ नहीं मिल रहा है। जिससे उनके परिजन को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हैं।
आपको बता दें की इस संदर्भ में रेलवे के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया हैं। इससे रेलवे कर्मचारियों और उनके परिजनों को राहत महसूस हुई हैं। अब रेलवे कर्मचारियों के परिजनों को एक साल के अंदर भी अनुकंपा का लाभ मिलेगा।
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