खबर के अनुसार अगर आपका नाम वोटर कार्ड की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन आपके पास वोटर आईडी नहीं हैं, तो भी आप मतदान में शामिल हो सकते हैं और वोट दे सकते हैं। इसको लेकर निर्वाचन आयोग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।
ये 12 दस्तावेज मतदान के लिए मान्य हैं
पैन कार्ड, आरजीआई में स्मार्ट कार्ड।
भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ के साथ पेंशन दस्तावेज़।
संसद सदस्यों, विधायकों, विधानमंडलों, परिषदों के सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड।
केंद्र-राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
अगर आप एनआरआई मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, तो उन्हें मतदान केंद्र पर केवल "मूल पासपोर्ट" पेश करके अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं।
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