बिहार में किसानों को ₹35,250 दे रही है सरकार

पटना: बिहार सरकार ने अपने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है, जो पान की खेती से जुड़ी है। बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय ने पान विकास योजना (Paan Vikas Yojana) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य पान की खेती को बढ़ावा देना और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

पान विकास योजना की विशेषताएँ

इस योजना के तहत बिहार सरकार किसानों को पान की खेती करने के लिए 50% की सब्सिडी प्रदान करेगी। पान की खेती की कुल लागत 70,500 रुपये तय की गई है। इस लागत में से 50% अर्थात् 35,250 रुपये का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह अनुदान किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा साबित हो सकता है, खासकर उन किसानों के लिए जो पान की खेती को अपनाने का सोच रहे हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण इसे शुरू नहीं कर पा रहे थे।

पान विकास योजना की पात्रता

यह योजना उन किसानों के लिए है जो 100 से 300 वर्ग मीटर तक की भूमि पर पान की खेती करना चाहते हैं। इस योजना का लाभ FPC (Farmer Producer Companies) और व्यक्तिगत किसानों दोनों को मिलेगा। हालांकि, एक ही परिवार के किसी एक सदस्य को ही योजना का लाभ मिलेगा, और एक किसान को न्यूनतम 100 वर्ग मीटर और अधिकतम 300 वर्ग मीटर भूमि पर पान की खेती का अनुदान मिलेगा।

कौन-कौन से जिले लाभान्वित होंगे?

बिहार के सात प्रमुख जिलों में रहने वाले किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इन जिलों में शामिल हैं: औरंगाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, वैशाली, सारण। यदि आप इन जिलों में से किसी एक जिले के निवासी हैं, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना के लिए कैसे करें आवेदन?

इस योजना के लिए आवेदन 25 फरवरी 2025 से शुरू हो चुका है और आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च 2025 तक है। किसानों को ऑनलाइन आवेदन के लिए बिहार सरकार की बागवानी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहां आवेदन प्रक्रिया को समझने के बाद, किसानों को अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी और आवेदन पत्र भरना होगा।

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