खबर के अनुसार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत जिन लोगों की उम्र 60 से 79 वर्ष के बीच में हैं उसको 400 रूपये हर माह पेंशन के रूप में दिया जाता हैं। वहीं जिस बुजुर्ग की उम्र 80 वर्ष से अधिक है उसको 500 रूपये हर माह पेंशन के तोर पर दिया जाता हैं।
आपको बता दें की इस योजना के लिए बिहार राज्य के स्थाई निवासी जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हैं वे सभी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदक कर सकते है। हालांकि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, अन्य किसी प्रकार की पेंशन या सरकारी योजना का लाभ लेने वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं।
आवेदन के लिए दस्तावेज : आवेदक का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर होनी चाहिए।
ऐसे करें आवेदन : अगर आप मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट https://www.sspmis.bihar.gov.in/CheckMvpyAadharAuth पर जा कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं।
0 comments:
Post a Comment