न्यूज डेस्क: बिहार में लॉकडाउन 5.0 को 15 जून तक बढ़ा दिया गया हैं। इस लॉकडाउन के लिए सरकार ने गाइडलाइन भी जारी किये गए हैं। इस गाइडलाइन के अनुसार बिहार में रियायतें पहले की तरह ही मिलेगी। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से।
1. जारी गाइडलाइन के अनुसार बिहार के कंटेनमेंट जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ों की दुकानें तथा रेडीमेड वस्त्र दुकानों को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा।
2 .ग्राहकों के लिए आवश्यक निर्देश आवश्यक सामग्री की खरीदारी अपने आसपास के दुकानों से ही करें दूर जाकर समानों की खरीदारी करने की अनुमति नहीं है।
3. आपको बता दें की किसी एक स्थान पर स्थित अनेक दुकानों को बारी-बारी से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने का आदेश जिलाधिकारी देंगे। उसी के अनुसार दुकाने खुलेगी।
4 .सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी शत-प्रतिशत एवं उनसे कनीय अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थित रहेंगे।
5 . प्राइवेट संस्थाओं के व्यवसायिक कार्यलयों में भी 33 प्रतिशत कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी।
6. ओला/ उबेर एवं अन्य टैक्सी सिर्फ चिकित्सीय कारणों के लिए तथा रेलगाड़ियों के यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन तक जाने और आने के लिए करें।
7. जारी दिशा निर्देश के अनुसार अतिरिक्त गाड़ियों / व्यक्तियों का अंतर जिला/ जिला के अंदर परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा (अनुमान्य गतिविधियों को छोड़कर).
8 . ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से समुचित आदेश निर्गत करेगा।
9 .बिहार में 15 जून तक पहले की तरह पाबंदियां रहेगी। लेकिन कई चीजें खोलने का निर्णय लिया जा सकता हैं।
10 .सैलून का दूकान खुला रहेगा।
0 comments:
Post a Comment