सीएम योगी का 10 फरमान, उत्तर प्रदेश में आज से हो गया लागू

न्यूज डेस्क: उत्तर प्रदेश की कानून वेवस्था को ठीक करने के लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ फैसला ले रहे हैं। ताकि उत्तर प्रदेश के लोगों को किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना करना ना पड़ें। साथ ही साथ यहां कानून का राज हो।
इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही हैं की यूपी में मोटरयान नियमावली में बदलाव किया गया हैं तथा इसे पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको इस नियम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। 

1 .उत्तर प्रदेश में दो पहिया व चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार रुपए का चालान काटा जाएगा। 

2 .उत्तर प्रदेश में पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार तो 500 रुपए ही जुर्माना रहेगा। लेकिन दूसरी बार 1500 रुपए जुर्माना देना होगा।

3 .बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने पर 1 हजार रुपए जुर्माना होगा। 

4 .उत्तर प्रदेश में बिना लाइसेंस या 14 साल से कम उम्र के बच्चे के बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना होगा। 

5 .बिना सुरक्षा बेल्ट के कार चलाने पर एक हजार रुपया जुर्माना देना होगा। 

6 .निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार जुर्माना होगा। 

7 .माल वाहन के लिए निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज गाड़ी चलाने पर जुर्माना चार हजार रुपए होगा।

8 .दो पहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर एक हजार रुपए जुर्माना देना होगा। 

9 .निशक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में जुर्माना दो हजार रुपए होगा। 

10 .ड्राइविंग लाइसेस गलत देने पर 10 हजार जुर्माना होगा। 

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