बिहार में जमीन बेचने की सोच रहे हैं, तो ये जानकारी है जरूरी

न्यूज डेस्क: बिहार में अगर आप जमीन बेचने की सोच रहें हैं तो आपके लिए कुछ बातों को जानना ज़रूरी हैं। आप बिना जानकारी के जमीन को बेचने की भूल ना करें। इससे आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो आइये जानते हैं। 
बिहार में जमीन बेचने की सोच रहे हैं, तो ये जानकारी है जरूरी। 
1 .आपको बता दें की बिहार सरकार ने राज्य में जमीन को लेकर हो रहे हिंसा को रोकने के लिये एक नये कानून बनाये है। आप उसकी कानून के अनुसार जमीन को बेच सकते हैं। 

2 .मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में आप किसी भी जमीन को तभी बेच पाएंगे, जब आपके नाम जमाबंदी (दाखिल-खारिज) होगी। 

3 .बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले आपको पारिवारिक बंटवारा करना होगा, जमीन की दाखिल-खारिज करानी पड़ेगी तभी आप जमीन बेच सकते हैं। 

4 .बिहार में कोई भाई अगर जमीन बेचना चाहते हैं तो उन्हें बहनों का हिस्सा भी सुरक्षित रखना होगा या उसकी रजामंदी जरूरी होगी। 

5 .आपको बता दें की नए प्रावधान में दाखिल-खारिज रसीद पर बेचने वाली जमीन का नया और पुराना खाता, खेसरा नंबर जरूरी है। 

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