खबर के मुताबिक शादी समारोह और श्राद्ध कार्यक्रम में तय मांपदंडों को सख्ती के साथ पालन कराने के लिए एडीजी विधि व्यवस्था अमित कुमार ने सभी जिलों के एसपी को आदेश जारी किया हैं तथा अपने जिले में कोरोना गाइडलाईन को सख्ती से पालन कराने को कहा हैं।
जारी गाइडलाईन के मुताबिक शादी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं। लेकिन आयोजन स्थल पर मास्क, सेनेटाइजर और सोशल डिस्र्टेंंसग का पूरा पालन होना चाहिए। इसको लेकर पुलिस विभाग को एक्टिव रहने को कहा गया हैं।
साथ ही साथ सभी जिले के थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है की वो अपने इलाके में सख्ती से इन नियमों का पालन करें। ताकि राज्य में तेजी से हो रहे कोरोना के फैलाव को जल्द से जल्द रोका जा सकें तथा इससे लोगों की परेशानियां कम हो सके।
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