खबर के अनुसार बिहार में जमीन खरीदने और बेचने से पहले लोगों को अब अपने आधार का सत्यापन कराना होगा। सरकारी की नई व्यवस्था के तहत जमीन-फ्लैट के निबंधन से पहले क्रेता और विक्रेता दोनों का आधार से सत्यापन किया जायेगा।
बता दें की जमीन बेचने या खरीदने वाले की सही पहचान को लेकर जमीन के दस्तावेजों में आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। साथ ही साथ जमीन खरीदने और बेचने वालों के अंगुलियों के निशान लेकर उनका सत्यापन भी अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
फिलहाल ये व्यवस्था पटना सदर, दानापुर, पटना सिटी निबंधन कार्यालय में लागू हैं। जून महीने के अंत तक राज्य के सभी निबंधन कार्यालय में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। यानि की जमीन खरीदने और बेचने वालों को अब आधार की जानकारी देनी होगी।
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