खबर के मुताबिक ये नोटिश उन कंपनियों को भेजा गया हैं। जिसने समय पर हिसाब नहीं दिया हैं। बता दें की रेरा ने बिल्डरों से बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, ग्राहक को तय समय पर आवास मिलेगा या नहीं, प्रोजेक्ट पर अबतक कितनी राशि खर्च की गई, आदि का हिसाब मांगा था। जिसे कई कंपनियों ने नहीं दिया हैं।
इसी को देखते हुए रीयल एस्टेट रेग्युलेशन अथॉरिटी (रेरा) ने 350 से अधिक कंपनियों पर नोटिश जारी किया हैं। साथ ही साथ कहां है की अगर ये कंपनियां जवाब नहीं देती हैं तो इनपर रोजाना एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।
बता दें की रेरा के इस फैसले से पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में जमीन-फ्लैट की बिक्री करने वाले कंपनियों में हड़कंप मच गया हैं। तो वहीं इन शहरों में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को थोड़ी ख़ुशी हो रही हैं। क्यों की यहां बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंपनियों को पैसा दे चुके हैं। लेकिन उन्हें अभी तक फ्लैट नहीं मिला हैं।

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