बिहार में प्रॉपर्टी डीलर के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य

न्यूज डेस्क: बिहार में जमीन के कारोबार करने वाले प्रॉपटी डीलर के लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में कई ऐसे प्रॉपटी डीलर हैं जो बिना लाइसेंस के जमीन खरीद बिक्री का कारोबार करते हैं। जिसके कारण कई बार लोग धोखाधड़ी का भी शिकार हो जाते हैं।

खबर के अनुसार रेरा बिहार के बिल्डरों, डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलरों को चिह्नित करने के लिए सर्वे कराने की तैयारी कर रहा हैं। इसलिए अगर आप बिहार में प्रॉपटी डीलर का काम करते हैं तो आप लाइसेंस जरूर ले लें। इसके लिए आपको बस ऑनलाइन आवेदन करना हैं।

कैसे मिलेगा लाइसेंस : बिहार में प्रॉपटी डीलर का काम करते हैं तो आपको रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

बता दें की बिहार में 500 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट या 8 फ्लैट्स से बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए डील करने वाले डीलर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अगर आप प्रॉपटी डीलिंग के लिए लाइसेंस नहीं लेते हैं तो रेरा आप पर कभी भी कारवाई कर सकता हैं।

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