कोरोना वायरस को लेकर अप्रैल फूल ना बनाएं, हो सकती है 6 महीने तक की जेल

न्यूज डेस्क: भारत कोरोना वायरस जैसे जानलेवा महामारी से जूझ रहा है। इस संकट की घड़ी में सबसे बड़ी चुनौती है इसके संक्रमण को रोकना। इसके लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है। लेकिन इसी के साथ एक और चुनौती है जिसे रोकना बेहद जरूरी है। वो है इस महामारी को लेकर फैल रही फर्जी खबरें। बुधवार को पहली अप्रैल है और इस दिन लोग 'अप्रैल फूल' का प्रैंक खेलते हैं। लेकिन पुणे पुलिस ने कोरोना संकट को देखते हुए लोगों से अपील की है कि कोरोना को लेकर किसी तरह का मज़ाक ना करें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सोमवार को पुणे पुलिस ने जिले में इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। पुलिस ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि सोशल मीडिया पर इस दौरान किसी तरह की अफवाह फैलाए जाने को लेकर IPC की धारा 188 के तहत एक्शन लिया जाएगा। गौरतलब है कि इस धारा के तहत 6 महीने तक की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

पुलिस ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा, '1 अप्रैल को हम अक्सर अपने दोस्तों, परिवार और आसपास के लोगों के साथ प्रैंक खेलते हैं। लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के संकट को देखते हुए इस बार लोगों से अपील की जाती है कि किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं। ऐसा करने पर इसे लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा। पुलिस की ओर से लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरुक करने और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। फिर चाहे सोशल मीडिया पर क्रिएटिव ट्वीट हो या फिर सड़क पर गाना गुनगुनाना हो।

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