बिहार में अपनी जमीन बेचने के ये हैं पांच नियम-कानून

न्यूज डेस्क: बिहार सरकार ने जमीन बेचने के लिए राज्य में कई तरह के नियम कानून बनाये हैं। लेकिन बहुत से लोगों को इस नियम कानून के बारे में पूरी जानकारी नहीं हैं। जिसके कारण लोगों को जमीन बेचने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे जमीन बेचने के 5 नियम-कानून के बारे में जिसकी जानकारी सभी व्यक्ति को होनी चाहिए।

बिहार में अपनी जमीन बेचने के ये हैं पांच नियम-कानून

1 .अगर आपके पास कोई पुश्तैनी जमीन हैं तो बिहार में बिना परिवारिक बंटवारा किये आप उस जमीन को बेच नहीं सकते हैं।

2 .बिहार में आप सिर्फ उस जमीन को बेच सकते हैं जिस जमीन की जमाबंदी आपके नाम से की गई हैं। इसलिए आपको पहले परिवारिक बंटवारा करना होगा।

3 .कानून के मुताबिक बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले बंटवारा करना होगा। आपके हिस्से में जो जमीन आएगी। उसका दाखिल-खारिज करना होगा। फिर आप जमीन बेच सकेंगे।

4 .वहीं अगर आप बिहार में अपने नाम से जमीन खरीदें हैं तो फिर आप उस जमीन को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं और उसे कभी भी बेच सकते हैं।

5 .आपकी जमीन किसी ऐसी व्यक्ति के नाम हैं जो जीवित नहीं हैं। उस जमीन को बेचने के लिए वंशावली बनानी होगी। फिर आप जमीन बेच सकते हैं।

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