बिहार में अपनी जमीन बेचने के ये हैं पांच नियम-कानून
1 .अगर आपके पास कोई पुश्तैनी जमीन हैं तो बिहार में बिना परिवारिक बंटवारा किये आप उस जमीन को बेच नहीं सकते हैं।
2 .बिहार में आप सिर्फ उस जमीन को बेच सकते हैं जिस जमीन की जमाबंदी आपके नाम से की गई हैं। इसलिए आपको पहले परिवारिक बंटवारा करना होगा।
3 .कानून के मुताबिक बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने से पहले बंटवारा करना होगा। आपके हिस्से में जो जमीन आएगी। उसका दाखिल-खारिज करना होगा। फिर आप जमीन बेच सकेंगे।
4 .वहीं अगर आप बिहार में अपने नाम से जमीन खरीदें हैं तो फिर आप उस जमीन को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं और उसे कभी भी बेच सकते हैं।
5 .आपकी जमीन किसी ऐसी व्यक्ति के नाम हैं जो जीवित नहीं हैं। उस जमीन को बेचने के लिए वंशावली बनानी होगी। फिर आप जमीन बेच सकते हैं।

0 comments:
Post a Comment