खबर के अनुसार बुढ़ापा में बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (एमवीपीवाई) चलाई जाती हैं। इस योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने पेंशन का लाभ दिया जाता हैं।
बता दें की 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा हर महीने 400 रूपये की पेंशन दी जाती हैं। जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को हर महीने 500 रूपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती हैं।
ऐसे करें आवेदन: आप आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल https://www.sspmis.bihar.gov.in/ पर जा कर मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (एमवीपीवाई) की पूरी जानकारी प्राप्त करें। साथ ही साथ ऑनलाइन के द्वारा आवेदन को पूरा करें।
आवेदन के लिए दस्तावेज : आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, फोटो, बैंक खाता, मोबाइल नंबर आदि।
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