बक्सर : बिहार में जमाबंदी को आधार से लिंक कराना अनिवार्य

बक्सर : बिहार में जमीन की जमाबंदी को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया हैं। ताजा रिपोर्ट के मुतबिक जमीन से संबंधित होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व विभाग ने इस सन्दर्भ में आदेश जारी किये हैं। 

खबर के अनुसार बक्सर जिले में जमाबंदी को आधार से लिंक कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई हैं, इसके लिए अंचल कार्यालय में आधार सीडिंग की जा रही हैं। जमीन के मालिक अपने कागजातों के साथ उपस्थित होकर जमीन की जमाबंदी को आधार से लिंक करा लें। 

आपको बता दें की वैसे भू स्वामी जिनकी मृत्यु हो गई है उनके उत्तराधिकारी जमाबंदी को आधार से लिंक करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र और वंशावली की जरूरत पड़ेगी। साथ ही राजस्व कर्मचारी से संपर्क कर आधार सीडिंग कराना होगा।

दरअसल जमाबंदी को आधार से लिंक कराने पर जमाबंदी में छेड़छाड़, जमीन की कागजी हेराफेरी व जमीन विवाद पर लगाम लगेगा। अगर कोई गलत तरीकों से जमीन को बेचने की कोशिश करेगा तो जमीन मालिक के पास इसकी सूचना पहुंच जाएगी।

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