खबर के अनुसार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत आटा, सत्तु, बेसन उत्पादन, फर्नीचर, मशाला, नमकीन, मधुमक्खी पालन, फुल-माला, मिट्टी के बर्तन उद्योग, पापड़, अचार, आभूषण निर्माण, मेंहंदी, मोमबत्ती, फलो का जुस, मिठाई, मोबाइल रिपेरिंग, ब्यूटिपार्लर आदि उद्योग लगा सकते हैं।
बता दें की इस योजना का लाभ सभी वर्ग के गरीब लोगों को मिलेगा। लेकिन आवेदन करने के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष होनी चाहिए। वहीं आप जिस जिले में आवेदन कर रहे हैं, आपको उस जिले का स्थायी निवासी होना भी अनिवार्य हैं।
अगर आपने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, महिला व युवा उद्यमी योजना का लाभ लिया हैं तो आपको मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं बिहार के वैसे परिवार जिनका प्रतिमाह आय छह हजार रुपए से कम है वे इस योजना के पात्र होंगे।
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