खबर के मुताबिक बिहार सरकार ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षन का लाभ देने का फैसला किया हैं। साथ ही साथ इस सन्दर्भ में पटना हाईकोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया है और कोर्ट से भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने का अनुरोध किया हैं।
बता दें की बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को चार फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा था। जिसके कारण कोर्ट ने इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अब सरकार ने कोर्ट के याचिकाकर्ता की मांग मान ली है।
मिली जानकारी के मुताबिक इस सन्दर्भ में पटना हाई कोर्ट बहुत जल्द अपना फैसला सुना सकता हैं। इसके बाद शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य में करीब 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
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