बिहार में पैतृक संपत्ति कैसे पा सकते हैं, जानिए कानूनी सलाह

न्यूज डेस्क: बिहार में बहुत से लोगों के पास पैतृक संपत्ति हैं। कुछ लोगों के पैतृक संपत्ति पर किसी ने कब्ज़ा कर रखा हैं तो कुछ लोगों के परिवार वाले उन्हें पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दे रहे हैं। आज इसी विषय में कानून के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे की आप बिहार में पैतृक संपत्ति कैसे पास सकते हैं।

पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं : कानून के अनुसार जो संपत्ति विरासत में मिली हैं वो संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाती है। इसपर जन्म से ही अधिकार सिद्ध होता हैं। इस अधिकार से कोई भी व्यक्ति या परिवार के सदस्य बेदखल नहीं कर सकता हैं।

कैसे करें दावा: सबसे पहले आप आपसी मेल जोल से पैतृक संपत्ति में अपना अधिकार मांग सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको अधिकार नहीं देता हैं तो आप अपने छेत्र के न्यायालय में जा सकते हैं और अपनी पैतृक संपत्ति पर दावा कर सकते हैं।

बता दें की न्यायालय में आपको ये साबित करना होगा की ये आपकी पैतृक संपत्ति हैं। इसके बाद कोर्ट आपको आपका पैतृक सम्पति में हिस्सा दिला देगा। इसके लिए आप एक अच्छे वकील से भी सलाह ले सकते हैं। 

पैतृक संपत्ति में किसका अधिकार: किसी भी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति में उनके सभी बच्चों और उसकी पत्नी का बराबर का अधिकार होता है। बिहार में शादीशुदा बेटी भी पैतृक संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा कर सकती हैं और अपना हिस्सा ले सकती हैं।

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