लॉकडाउन: बिहार में दुकाने खोलने को लेकर नया नियम लागू

न्यूज डेस्क: बिहार में लॉकडाउन को एक जून से आठ जून तक के लिए बढ़ा दिया गया हैं। बिहार में लॉकडाउन के कारण कोरोना केस में आ रही कमी को देखते हुए नीतीश सरकार ने ये फैसला लिया हैं। साथ ही साथ लॉकडाउन को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश जारी किये हैं।

खबर के मुताबिक इस लॉकडाउन के दौरान बिहार में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने के लिए नया नियम बनाया गया हैं। उसी नियमानुसार राज्य में दुकाने खुल सकेगी। दुकानों को सही तरीकों से खुलवाने की जिम्मेदारी सरकार ने डीएम को दी हैं।

बिहार में दुकाने खोलने को लेकर नया नियम लागू

1 .इस लॉकडाउन के दौरान बिहार में अब सभी दुकानें एक दिन बीच कर खुलेगी।

2 .मिली जानकारी के मुताबिक दूकान खोलने को लेकर सभी जिलों के DM यह फैसला करेंगे कि किस तरह की दुकानें किस दिन खुलेंगी।

3 .आपको  बता दें दुकानों को खोलने की सूचना जिलाधिकारी द्वारा जल्द ही दी जाएगी।

4 .बिहार में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें अब सभी जगह (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में) सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगी।

5 .दुकानदारों को कोरोना गाईडलाइन के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

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