भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में ऐसे खरीदें जमीन-प्लॉट, जानिए

न्यूज डेस्क: आज के वर्तमान समय में बहुत से लोग घर बनाने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में जमीन-प्लॉट खरीद रहे हैं। लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण लोगों को कभी-कभी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं और लोग धोखाधड़ी का भी शिकार हो जाते हैं। 

ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप मध्य प्रदेश के इन शहरों में जमीन खरीदने की सोच रहें हैं तो आप कुछ जरुरी बातों को ध्यान में रखते हुए जमीन की खरीदारी करें, ताकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े।

भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में ऐसे खरीदें जमीन-प्लॉट, जानिए?

1 .भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में जमीन-प्लॉट खरीदने से पहले वेबसाइट landrecords.mp.gov.in पर जा कर आप जमीन का रिकॉड चेक करें। 

2 .वेबसाइट landrecords.mp.gov.in पर जा कर आप खसरा, खतैनी निकालें और पता करें की जमीन का असली मालिक कौन हैं। 

3 .आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो शख्स आपको जमीन बेच रहा है, वही प्रॉपर्टी का असली मालिक है और उसके पास ही सारे अधिकार हैं। 

4 .अगर कोई जमीन मालिक की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) के जरिए बेची जाती है तो इस स्थिति में पीओए की जांच गहनता से करें। 

5 .जमीन के कागजात अगर सही है तो आप जमीन का एग्रीमेंट आवश्य करें। इसके बाद आप ऑनलाइन ट्रांसफर या चेक के माध्यम से पैसों का लेन-देन करें।

6 .जमीन की रजिस्ट्री आप निबंधन कार्यालय में जा कर नियमानुसार कराएं। 

7 .अगर जमीन या प्लॉट किसी कंपनी या फर्म के द्वारा बेचीं जा रही हैं तो आप पता कर लें की वो कंपनी रेरा से रजिस्टर है या नहीं।

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