खबर के अनुसार बिहार विधानसभा में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक-2022 पास हो गया हैं। अब इसकी अनुमति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जायेगा। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद शराबबंदी का ये नया नियम बिहार में लागू हो जायेगा।
नए कानून में पहली और दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पुलिस या मद्य निषेध विभाग के अधिकारी ऑन द स्पॉट जुर्माना लेकर छोड़ देंगे। हालांकि नशा करने वाला व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो उसे एक महीने के लिए जेल भेजा जायेगा।
बिहार में नशा करते पकड़े जानें पर 5 हजार से लेकर 50 हजार तक का जुर्माना लगाया जायेगा। यह राशि संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा तय की जाएगी। अगर नशा करने वाला व्यक्ति तीसरी बार नशे में पकड़ा गया तो उसपर जुर्माना नहीं सीधे जेल भेजा जायेगा।
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