खबर के अनुसार बिहार में अक्टूबर महीने से बालू खनन नए नियम के तहत होगा। बिहार में नई व्यवस्था के तहत नीलामी के बाद उच्चतर बीडर को नीलामी राशि के 10 प्रतिशत का भुगतान प्रतिभूति (सिक्योरिटी) जमा के लिए रूप में करना होगा।
वहीं नीलामी की स्वीकृति के बाद नई व्यवस्था में उच्चतम बोली लगाने वाले को नीलामी राशि का 10 नहीं बल्कि 25 प्रतिशत हिस्सा प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा। इससे पहले बीडर को नीलामी राशि का 10 प्रतिशत जमा करना पड़ता था।
बता दें की नई व्यवस्था के तहत बीडर को दूसरी किस्त खनन के तीन महीने पूरे होने पर जबकि तीसरी किस्त छह महीने पूरे होने पर जमा करनी होगी। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं। यह व्यवस्था 2022-23 में लागू रहेगी।
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