खबर के अनुसार बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने सभी जिलों में मुर्गी पालन के लिए एक नई गाईडलाइन जारी किया हैं। इस गाईडलाइन का पालन सभी को अनिवार्य रूप से करना होगा। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती हैं।
बिहार में मुर्गी पालन के लिए नए नियम जारी?
1 .पांच हजार से अधिक मुर्गी पालन के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा।
2 .नई गाईडलाइन के अनुसार मुर्गी पालन के 125 मीटर की परिधि में आबादी नहीं होनी चाहिए।
3 .नए नियमानुसार किसी आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर कोई पॉल्ट्री फार्म नहीं होगा।
4 .मुर्गी फार्म एनएच से 100, एसएच से 50 एवं ग्रामीण सड़क से कम से कम 10 मीटर की दूरी पर होना चाहिए।
5 .नए नियमानुसार पॉल्ट्री फार्म के शेड से चहारदीवारी की दूरी भी कम से कम 10 मीटर तक होना अनिवार्य किया गया हैं।
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