नई व्यवस्था में ऐसे होगा जमीन का म्यूटेशन, बिहार सरकार का आदेश
1 .बता दें की बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस में प्लॉट की रजिस्ट्री करते वक्त जमीन के खरीदार को एक फॉर्म(प्रपत्र) भरकर निबंधन ऑफिस में जमा करना होगा।
2 .फॉर्म जमा करने के कुछ कुछ घंटों बाद एनआइसी जमीन के डेटा को रजिस्ट्रेशन डिपार्डमेंट के सर्वर से लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑनलाइन सर्वर पर अपलोड कर देगा।
3 .इसके बाद साफ्टवेयर को अपडेट कर ऐसी प्रणाली विकसित की है कि जमीन की रजिस्ट्री होते ही दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में अंचल अधिकारी के लॉगिन में चला जायेगा।
4 .इसके बाद सीओ तुरंत ही म्यूटेशन की कार्यवाही शुरू कर देंगे। इस तरह से नई व्यवस्था में जमीन का म्यूटेशन किया जायेगा।
5 .आपको बता दें की जिसकी रजिस्ट्री पहले होगी म्यूटेशन भी उसका पहले हो जायेगा। इसलिए सभी लोग इस बात का ख्याल रखें।
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