बिहार पंचायत चुनाव को लेकर आयोग ने जारी किया निर्देश

न्यूज डेस्क: बिहार में इस साल पंचायत के चुनाव होने हैं। इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा हुआ हैं। खबर के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक और और निर्देश जारी किया हैं। जिसका पालन सभी लोगों को अनिवार्य रूप से करना होगा।

बिहार पंचायत चुनाव को लेकर आयोग ने जारी किया निर्देश। 

1 .आयोग ने निर्देश देते हुए कहा है की मतदान की तिथि या तिथियों के दिन मतदान केंद्र या उसके नजदीक चिल्लाने पर कार्रवाई की जाएगी।

2 .आयोग ने कहा है की अगर कोई व्यक्ति मतदान केंद्र के समीप चिल्लाने पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करता है तो उसे तीन माह तक के कारावास या जुर्माने या दोनों दंडनीय होगा।

3 .आयोग के अनुसार मतदान केंद्र के भीतर या प्रवेश द्वार या उसके पड़ोस में मेगाफोन या लाउडस्पीकर जैसा उपकरण बजाने पर कारवाई होगी।

4 .आयोग के अनुसार मतदान के दिन पड़ोस में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में चिल्लाना या शोर करना प्रतिबंधित होगा।

5 .मतदान के दिन कोई व्यक्ति दंडनीय अपराध कर रहा है, या कर चुका है, तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पीठासीन पदाधिकारी पुलिस अधिकारी को निर्देश दे सकता है।

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