बिहार में जमीन म्यूटेशन के नये नियम, राज्य में हुआ लागू।
1 .नए नियमानुसार जमीन दाखिल- खारिज के लिए मिले आवेदन को खारिज करने पर उसे खारिज करने का कारण भी बताना होगा।
2 .विभाग के अनुसार जमीन दाखिल- खारिज में गड़बड़ी करने पर राजस्व कर्मचारी से लेकर सीआइ व सीओ तक पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
3 .बता दें की बिहार में एक अप्रैल से जमीन रजिस्ट्री के साथ ही दाखिल- खारिज के लिए आवेदन लिया जायेगा और 35 रोज में दाखिल- खारिज कर दिया जायेगा।
4 .राजस्व एवं भूमि-सुधार मंत्री ने कहा है की सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए प्रखंड क्षेत्रों की व्यावसायिक जमीन से भी टैक्स की वसूली की जायेगी।
5 . बता दें की राजस्व एवं भूमि-सुधार बहुत जल्द एक और नियम लागू करेगा। जिसमे जमीन दाखिल-ख़ारिज में गड़बड़ी करने वालों पर कारवाई होगी।
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