बिहार फसल सहायता योजना के फायदे : फसल सहायता योजना में आवेदन करने वाले किसानों की अगर 20 फीसद फसल की क्षति होगी तो उस किसान को 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से फसल सहायता योजना का लाभ मिलेगा। जबकि 20 फीसद से ज्यादा फसल क्षति होने पर किसान को 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से क्षति का मुआवजा दिया जाएगा।
आवेदन के लिए दस्तावेज : किसानों से आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, खेती की ज़मीन के कागज़ात, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो मांगे जाएंगे।
ऐसे करें आवेदन : बिहार के किसान अगर फसल सहायता योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट http://pacsonline.bih.nic.in/fsy/ पर जा कर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक हैं।
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