बिहार में पैतृक संपत्ति में किसका-किसका हिस्सा होता है?

न्यूज डेस्क: बिहार के पटना, समस्तीपुर, दरभंगा समेत सभी 38 जिलों में रहने वाले लोगों के पास पैतृक संपत्ति होता हैं। इस संपत्ति को लेकर लोगों के बीच वाद बिवाद भी होता रहता हैं। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे की पैतृक संपत्ति में किसका-किसका हिस्सा होता हैं।

बिहार में पैतृक संपत्ति में किसका-किसका हिस्सा होता है?

1 .कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति में उनके सभी बच्चों और उसकी पत्नी का बराबर का अधिकार होता है।

2 .पटना, समस्तीपुर, दरभंगा समेत सभी 38 जिलों में किसी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार मिल जाता हैं। 

3 .कानून के अनुसार अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति के तीन बच्चे हैं और उन बच्चों की शादी और बच्चे भी हो चुके हैं, तो उसकी पैतृक संपत्ति का बंटवारा पहले उन तीनों बच्चों में होगा।

4 .इसके बाद उन तीनों के बच्चों में उस संपत्ति का बंटवारा होगा, जो संपत्ति उनके पिता के हिस्से में आयी है। इसतरह से पुश्तैनी संपत्ति पर अधिकार होता हैं।

5 .वहीं बिहार में किसी परिवार में बेटे का अपने माता-पिता द्वारा खुद कमाई हुई संपत्ति पर किसी प्रकार का कानूनी हक नहीं है

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