खबर के अनुसार बिहार में प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए सरकार ने अनुमति लेना ज़रूरी होगा। इसके लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करने होंगे। आवेदन के दौरान स्कूल संबंधित सारे दस्तावेजों को अपडेट करना होगा। इसके बाद सरकार उन्हें इजाजत देगी।
इतना ही नहीं नयी व्यवस्था के तहत पूर्व से प्रस्वीकृति प्राप्त निजी प्रारंभिक विद्यालयों से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कराये जायेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 30 सितंबर तक का समय दिया हैं। इस अवधि तक सभी को आवेदन देना अनिवार्य हैं।
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा है कि राज्य में कई जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव के बावजूद संस्थानों की मान्यता ले ली गयी है और छात्र परीक्षा किसी और सरकारी संस्थान से देते हैं। ऐसे संस्थानों पर सरकार सख्त कारवाई कर रही है।
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