खबर के अनुसार परिवहन विभाग ने लर्निंग और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। जिस व्यक्ति को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हैं वो ऑनलाइन के द्वारा आवेदन दे सकते हैं और ड्राइविंग टेस्ट पास करके लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं।
आपको बता दें की परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको पहले लर्निंग लाइसेंस बनाना होगा। जब आपका लर्निंग लाइसेंस बन जायेगा तो आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गयी हैं।
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स्टेप 1: सबसे पहले https://parivahan.gov.in/parivahan/ वेबसाइट को ओपन करें।
स्टेप 2: इसके बाद आपको अपना राज्य चुनना है।
स्टेप 3: अब आपको लर्निंग लाइसेंस या फिर परमानेंट लाइसेंस में एक पर क्लिक करना हैं।
स्टेप 4 : अब आपके सामने फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में अपनी जानकारी को सही-सही भरें।
स्टेप 5: इसके बाद आपको सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना हैं।
स्टेप 6 : अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करने की जरूरत होगी।
स्टेप 8: इसके बाद ऑनलाइन के द्वारा आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इसके बाद आपका आवेदन पूरा हो। जायेगा
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