लखनऊ: यूपी में आय-जाति-निवास से जुड़ेगा आधार

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में अब आय-जाति-निवास प्रमाणपत्र के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया हैं। इसको लेकर सरकार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं।

खबर के अनुसार राजस्व विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद राजस्व परिषद ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को कार्यवाही के लिए भेज दिया हैं। हालांकि आधार कार्ड नहीं है तो आधार के लिए नामांकन कराना होगा या आवेदन करना होगा। 

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में ये भी कहा गया है की जबतक किसी व्यक्ति का आधार नंबर आवंटित नहीं हो जाता हैं, तब तक कुछ और प्रकार के पहचान पत्रों के आधार पर यह प्रमाणपत्र जारी किये जा सकेंगे। प्रमाणपत्र के लिए किसी को वंचित नहीं किया जायेगा। 

ये दस्तावेज होंगे मान्य। 

18 से कम आयु के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक के साथ आधार नामांकन पर्ची या बायोमेट्रिक अपेड पहचान पर्ची मान्य होंगे।

भूतपूर्व सैनिकों के मामले में ईसीएचएस कार्ड या कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्ड मान्य होगा। 

माता-पिता द्वारा बनवाया गया राशन कार्ड भी मान्य होगा। 

स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। 

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