यूपी में शिक्षकों के तबादले के लिए 3 नए नियम जारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादलों के लिए तीन नए महत्वपूर्ण नियम जारी किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य तबादला प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। यूपी सरकार की इस पहल से शिक्षकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार स्थानांतरण प्राप्त करने में मदद मिल सकेगी।

तबादलों की प्रक्रिया को व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने के लिए अब एक समय सीमा तय कर दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (DBEO) को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे शिक्षक का पूरा विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से की जा सके। इसके बाद, म्यूचुअल तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी निर्धारित की जाएगी।

यूपी में शिक्षकों के तबादले के लिए 3 नए नियम जारी

1. म्यूचुअल तबादला नीति लागू

उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में म्यूचुअल तबादला नीति को लागू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि शिक्षक अब एक-दूसरे के बीच आपसी सहमति से अपना तबादला कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें म्यूचुअल तबादला आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जिसे ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

2. तबादला होने के बाद आवेदन वापस नहीं लिया जा सकेगा

एक और नया नियम जो लागू किया गया है, वह यह है कि अब एक बार शिक्षक का तबादला हो जाने के बाद वे अपना आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे। यह कदम तबादला प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और इसे एकतरफा निर्णय लेने से बचाने के लिए उठाया गया है।

3. ग्रामीण और शहरी संवर्ग में स्थानांतरण की नई व्यवस्था

अब, यूपी में शिक्षकों का तबादला उनके संवर्ग के अनुसार ही किया जाएगा। यानी कि ग्रामीण संवर्ग के शिक्षक केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही तबादला कर सकेंगे, और शहरी संवर्ग के शिक्षक केवल शहरी क्षेत्र में ही तबादला कर सकेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि शिक्षक उस स्थान पर तबादला होंगे, जहां उनकी सेवाएं अधिक प्रभावी साबित हो सकें।

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