बिहार में सैलरी और भत्ते को लेकर सरकार ने लाया नया नियम, पढ़िए पूरी खबर

न्यूज डेस्क: बिहार में नौकरी करने वाले लोगों के लिए सरकार ने सैलरी और भत्ते को लेकर नया नियम लाया है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश नियमावली 1947 में संशोधन किया गया है। साथ ही साथ कुछ नए नियम बनाये गए हैं। 
इस नियम के तहत कामगार संविदा पर हों या अस्थायी कर्मचारी, उनके वेतन या भत्ते में किसी तरह की कोई कटौती नहीं होगी। आपको बता दें की श्रम संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है की एक तरह के काम करने पर कर्मचारी को एक समान वेतन और भत्ता मिलेगा। इसमें किसी भी तरह का अंतर नहीं होगा। 

मिली जानकारी के मुताबिक औद्योगिक संस्थान के कर्मचारियों में अगर वह स्थायी कर्मी होंगे तो उन्हें किसी और रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा साथ ही काम करने का समय भी बराबर होगा। संविदा कर्मी को भी स्थायी कर्मियों के लिए उपलब्ध सभी कानूनी लाभों को पाने का अधिकार होगा। 

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