दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ, लखनऊ में बाइक चोरी होने पर करें ये काम, तुरंत मिलेगा पैसा?
तुरंत दर्ज कराएं FIR: बाइक चोरी होने पर आप नजदीकी के पुलिस थाने जाकर सबसे पहले एफआईआर दर्ज कराये।
क्लेम करें: एफआईआर दर्ज कराने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर सर्विस सेंटर पर तुरंत कॉल करें तथा उनसे जानकारी दें। आप कस्टमर सर्विस सेंटर को पॉलिसी नंबर, वाहन की डिटेल बताये।
क्लेम फॉर्म भरें : आप इंश्योरेंस कंपनी में जाकर या ऑनलाइन के द्वारा क्लेम फॉर्म भरें, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पॉलिसी डॉक्युमेंट, एफआईआर की कॉपी और आरटीओ को चोरी की जानकारी देने वाला लेटर इंश्योरेंस कंपनी को जमा करें।
कैसे मिलेगा पैसा : आपको बता दें की एक बार पुलिस जब अपनी जांच पूरी करने के बाद नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट जमा करेगी तो आपको अपने वाहन की आरसी बीमा कंपनी को सौंपनी होगी। इसके अलावा गाड़ी की चाबी कंपनी को देनी होगी। इसके बाद सात दिन के अंदर बिमा का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जायेगा।
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