गांधीनगर : गुजरात में मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ऐसे मिलेगा लाइसेंस

गांधीनगर : अगर आप गुजरात में मेडिकल स्टोर की दूकान खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ नियम-कानून का पालन करना होगा। इसी नियम कानून के तहत ही आप गुजरात के किसी भी शहर या कस्बे में मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं।

खबर के अनुसार गुजरात में मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपके पास फार्मासिस्ट की डिग्री होना आवश्यक है। अगर आपके पास फार्मेसी का कोर्स या उसकी डिग्री है तो आप फूड एवं ड्रग का मेडिकल स्टोर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 

बता दें की फार्मासिस्ट के सभी आवश्यक दस्तावेजों, मेडिकल स्टोर की तय जगह आदि के भौतिक सत्यापन के बाद ही अब स्थायी लाइसेंस संख्या जारी किया जायेगा। एक व्यक्ति के फार्मासिस्ट की डिग्री पर एक मेडिकल स्टोर खोलने की अनुमति मिलेगी। 

कैसे मिलेगा लाइसेंस : ड्रग्स लाइसेन्स प्रोवाइड करने वाले दो औथोरिटी होते हैं। इसमें एक हैं सेंट्रल ड्रग्स स्टैण्डर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन और दूसरा हैं स्टेट ड्रग स्टैण्डर्ड कण्ट्रोल ऑर्गनाइज़ेशन। अगर आप गुजरात से हैं तो आप  वेबसाइट https://gujhealth.gujarat.gov.in/ पर जा कर इसकी जानकारी ले सकते हैं और लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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