गांधीनगर : गुजरात में विधवा प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया

गांधीनगर : गुजरात में रहने वाली वैसी महिलाएं जिनके पति जीवित नहीं हैं। उन महिलाओं के लिए विधवा प्रमाणपत्र जारी किया जाता हैं। इस प्रमाणपत्र के आधार पर महिलाएं पेंशन, बीमा आदि के लिए दावा कर सकती है। इसलिए अगर किसी महिला के पति जीवित नहीं हैं तो वो विधवा प्रमाणपत्र बना लें।

गुजरात में विधवा प्रमाणपत्र बनाने की पात्रता : गुजरात में विधवा प्रमाणपत्र बनाने के लिए आवेदक जो गुजरात राज्य का विधवा होनी चाहिए। वहीं महिला का पति जीवित ना हो और उस महिला का दुबारा शादी नहीं हुई हो, वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं।

विधवा प्रमाणपत्र के लिए दस्तावेज : आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पति के मृत्यु का प्रमाणपत्र, मोबाइल नंबर आदि होनी चाहिए।

गुजरात में विधवा प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया?

1 . वेबसाइट https://www.digitalgujarat.gov.in/ पर जाये। 

2 .पहले रजिस्ट्रेशन करें, इसके बाद इसी वेबसाइट में लॉगिन करें। 

3 .अब होम पेज पर रेवेन्यू मेनू पर क्लिक करें और विधवा प्रमाणपत्र को चुने। 

4 .अब ऑनलाइन आवेदन करें बटन पर क्लिक करें, आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। 

5 .अब आप आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी को सही-सही भरकर सब्मिट कर दें, आवेदन पूरा हो जायेगा।

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