पटना : बिहार में जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र बनाने के नियम

पटना : बिहार में जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार के द्वारा कई तरह के नियम बनाये गए हैं। इस नियम का पालन करते हुए आप ऑनलाइन के माध्यम से जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र को आसानी के साथ बना सकते हैं।

बिहार में जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र बनाने के नियम?

1 .बिहार में जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र बनाने के लिए आपको बिहार का स्थाई निवासी होनी चाहिए। 

2 .बिहार सरकार ने जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया हैं। 

3 .आप RTPS Bihar की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर इन सभी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

4 .जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट आदि की जरूरत पड़ेगी।

5 .ऑनलाइन आवेदन करने के एक सप्ताह के अंदर आपका ये प्रमाणपत्र जारी कर दिया जायेगा। जिसे आप डाऊनलोड कर सकेंगे। 

6 .नई व्यवस्था के तहत जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र आवेदन करने वाले व्यक्ति के ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता हैं।

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